दिल्ली के लाखों पैरेंट्स के लिए बड़ी खबर आई है। Delhi Class 1 Admission Age को लेकर अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी बच्चा जब तक 6 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता, तब तक वह दिल्ली के किसी भी स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन नहीं ले पाएगा।
यह नियम नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत लागू किया जा रहा है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बच्चों को सही उम्र में सही कक्षा में पढ़ाई का मौका मिले। यह नियम सत्र 2026-27 से लागू होगा और सभी सरकारी, प्राइवेट और मान्यता प्राप्त स्कूलों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) ने इस फैसले की जानकारी देते हुए edudel.nic.in पर आधिकारिक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस सर्कुलर में साफ लिखा है कि क्लास 1 एडमिशन की न्यूनतम उम्र अब 6 साल होनी चाहिए। यानी अगर बच्चा 6 साल का नहीं है, तो उसका एडमिशन क्लास 1 में नहीं हो सकता।
Delhi School Admission Age से जुड़े इस नियम के साथ-साथ नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में एडमिशन के लिए भी उम्र तय कर दी गई है। नीचे दिए गए नियम अब दिल्ली के सभी स्कूलों में लागू होंगे:
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नर्सरी (Pre-School 1) – 3 साल या उससे ज्यादा उम्र
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एलकेजी (Pre-School 2) – 4 साल या उससे ज्यादा उम्र
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यूकेजी (Pre-School 3) – 5 साल या उससे ज्यादा उम्र
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क्लास 1 (Class 1) – 6 साल या उससे ज्यादा उम्र
इस फैसले का सीधा असर उन पैरेंट्स पर होगा जो अपने छोटे बच्चों को जल्दी स्कूल भेजने की योजना बना रहे थे। अब उन्हें इंतजार करना होगा जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता।
इस फैसले से पहले कई स्कूलों में 5 साल से भी छोटे बच्चों को क्लास 1 में एडमिशन दे दिया जाता था। इससे बच्चे को आगे चलकर पढ़ाई में दिक्कत होती थी। क्योंकि वह मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से दूसरी क्लास के बच्चों के मुकाबले छोटा होता है।
नई शिक्षा नीति NEP 2020 का मकसद यही है कि बच्चों को उनकी उम्र और विकास के अनुसार शिक्षा मिले। इससे न केवल पढ़ाई में सुधार होगा बल्कि बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
Delhi Kindergarten Admission और Nursery Admission Age Delhi से जुड़ी इस नीति पर अब सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं। पैरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों से कहा गया है कि वे 10 जुलाई 2025 तक अपने विचार schoolbranchnep@gmail.com पर भेज सकते हैं।
दिल्ली में रहने वाले कई पैरेंट्स को इस फैसले की जानकारी नहीं है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि सबको पता चले कि Delhi Class 1 Admission Age अब बदल चुकी है। इस नियम को मानना सभी स्कूलों के लिए जरूरी होगा।
इस सर्कुलर के मुताबिक, सरकार का मानना है कि अगर बच्चा 3 साल की उम्र में नर्सरी, 4 साल में एलकेजी, 5 साल में यूकेजी, और 6 साल में क्लास 1 में जाएगा, तो उसकी समझने की क्षमता, बोलने की शैली और सामाजिक व्यवहार बेहतर होगा।
अब कई पैरेंट्स सोचेंगे कि क्या यह फैसला उनके बच्चे के भविष्य के लिए सही है? तो इसका जवाब है – हां। क्योंकि अगर बच्चा कम उम्र में स्कूल जाएगा, तो उसे न तो टीचर की बात ठीक से समझ आएगी और न ही वह बाकी बच्चों के साथ मेल बैठा पाएगा।
बच्चों के लिए यह भी जरूरी है कि वे खेलें, बोलें, सोचें और समझें। अगर उन पर जल्दी पढ़ाई का बोझ डाल दिया जाए, तो वे डरे हुए और घबराए हुए रहते हैं। यही वजह है कि सरकार ने Delhi School Admission Age को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है।
अब जो अभिभावक अपने बच्चों को सत्र 2026-27 में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, उन्हें अभी से तैयारी करनी होगी। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और अन्य ज़रूरी दस्तावेज पहले से तैयार कर लें।
आपको पता होना चाहिए कि अगर स्कूल इस उम्र सीमा का पालन नहीं करता है, तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि पैरेंट्स और स्कूल दोनों ही मिलकर इस नियम को सफल बनाएं।
यह फैसला Delhi Government द्वारा सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे दिल्ली के शिक्षा तंत्र में एकरूपता आएगी। सभी स्कूलों में एक जैसी एज लिमिट होगी। इससे न तो किसी बच्चे को नुकसान होगा और न ही कोई स्कूल अपने फायदे के लिए नियमों की अनदेखी कर पाएगा।